राष्ट्रभाषा दिवस

14 September 2024

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राष्ट्रभाषा दिवस

 

हिंदी भाषा (देवनागरी लिपि) को 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी थी। इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस (National Hindi Day) मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जो हिंदी के वैश्विक प्रसार को सम्मानित करता है।

 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि “भारत संघ की भाषा हिंदी होगी और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा।” हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। यह दिन हमें हिंदी भाषा के महत्व, इसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य में इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

 

हिंदी भाषा केवल एक संचार का माध्यम नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं की गहरी जड़ें समेटे हुए है। हिंदी, भारत की विविधता में एकता को प्रकट करने वाली कड़ी है। यह हमारी पहचान और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हिंदी न केवल हमें एक-दूसरे से जोड़ने का सरल माध्यम है बल्कि यह हमारे देश की सांस्कृतिक और भावनात्मक धरोहर का भी प्रतीक है।

 

हिंदी का सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व:स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से होती है। किसी भी राष्ट्र की विचारधारा,भावनाएं,रीति-रिवाज और संस्कृति उसकी अपनी भाषा में सुरक्षित रहती है। जिस राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती, उसकी संस्कृति और साहित्य भी सुरक्षित नहीं रह सकते। हिंदी भाषा,भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि जब तक हम अपने दैनिक जीवन और सरकारी कार्यों में हिंदी का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हिंदी का विकास संभव नहीं है।

 

उद्देश्य:हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम साल में एक दिन यह याद करें कि हिंदी को पूरी तरह से अपनाने के बिना इसका वास्तविक विकास नहीं हो सकता। इस दिन विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में हिंदी के उपयोग पर बल दिया जाता है, ताकि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो सके।

 

भारत में विविध भाषाओं और संस्कृतियों के चलते कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है,लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 17 में हिंदी के लिए प्रावधान दिए गए है और 14 सितंबर1949 को हिंदी को यह अधिकार मिला था। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमें अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान और समर्पण का अहसास कराता है।

 

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